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यासीन मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: 26/11 हमलों के आतंकी अजमल कसाब को भी मिला था निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 26/11 मुंबई हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब को भी हमारे देश में निष्पक्ष सुनवाई मिली थी और संकेत दिया कि वह अपहरण मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मुकदमे के लिए तिहाड़ जेल के अंदर एक कोर्ट रूम स्थापित कर सकता है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Thu, 21 Nov 2024 5:41:23

यासीन मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: 26/11 हमलों के आतंकी अजमल कसाब को भी मिला था निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 26/11 मुंबई हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब को भी हमारे देश में निष्पक्ष सुनवाई मिली थी और संकेत दिया कि वह अपहरण मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मुकदमे के लिए तिहाड़ जेल के अंदर एक कोर्ट रूम स्थापित कर सकता है।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ जम्मू की एक ट्रायल कोर्ट के 20 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को राजनेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की, "जिरह ऑनलाइन कैसे होगी?

जम्मू में शायद ही कोई कनेक्टिविटी है। हमारे देश में, अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई दी गई और उसे उच्च न्यायालय में कानूनी सहायता दी गई।"

पीठ ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे मामले में गवाहों की कुल संख्या के बारे में निर्देश लें।

मेहता ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि मलिक को मुकदमे के लिए जम्मू नहीं ले जाया जा सकता। विधि अधिकारी ने मलिक पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और वकील न रखने के लिए "चालबाजी" करने का आरोप लगाया।

मेहता ने कहा कि मलिक कोई साधारण अपराधी नहीं है और उन्होंने मलिक की आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए एक कथित तस्वीर भी दिखाई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जेल के अंदर सुनवाई का आदेश दे सकती है और साथ ही न्यायाधीश को कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी आने के लिए भी कह सकती है। हालांकि, पीठ ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले मामले में सभी आरोपियों की सुनवाई होनी चाहिए।

मेहता ने कहा कि मलिक के सर्वोच्च न्यायालय में शारीरिक रूप से पेश होने से पहले भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुई थीं।

पीठ ने कहा कि मलिक को शीर्ष अदालत की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई। इस बीच, सीबीआई को अपनी याचिका में संशोधन करने और सभी आरोपियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया गया है।

2023 में, मेहता ने तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर मलिक को एक मामले में पेश होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय लाए जाने के बाद "गंभीर सुरक्षा चूक" की ओर इशारा किया था।

आतंकवाद को वित्त पोषण करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को अदालत की अनुमति के बिना सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा में जेल वैन में उच्च सुरक्षा वाले सर्वोच्च न्यायालय परिसर में लाया गया।

उनकी उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च जोखिम वाले दोषियों को व्यक्तिगत रूप से अपना मामला रखने के लिए अदालत कक्ष में आने की अनुमति देने की एक प्रक्रिया है। सीबीआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शीर्ष नेता मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उन्हें तिहाड़ जेल परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल, 2023 को सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किए, जिसके बाद जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख ने 26 मई, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर अपना मामला रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति मांगी।

सहायक रजिस्ट्रार ने 18 जुलाई, 2023 को उनके अनुरोध पर विचार किया और कहा कि शीर्ष अदालत आवश्यक आदेश पारित करेगी - एक ऐसा निर्णय जिसे तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर गलत समझा और मलिक को पेश होने और अपना मामला बहस करने की अनुमति दी।

मेहता ने अपहरण मामले में गवाहों की व्यक्तिगत जांच के लिए मलिक को जम्मू लाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में सीबीआई की दलील का हवाला दिया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 268 के तहत राज्य सरकार कुछ लोगों को जेल की सीमा से बाहर न ले जाने का निर्देश दे सकती है।

20 सितंबर, 2022 को जम्मू की एक विशेष टाडा अदालत ने मलिक को अगली सुनवाई पर उसके समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया, ताकि वह अपहरण मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह कर सके।

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि टाडा मामलों में अपील की सुनवाई केवल शीर्ष अदालत द्वारा की जाती है।

रुबैया को 8 दिसंबर, 1989 को श्रीनगर के लाल देद अस्पताल के पास से अगवा किया गया था और पांच दिन बाद तब रिहा किया गया था, जब केंद्र में तत्कालीन भाजपा समर्थित वी पी सिंह सरकार ने बदले में पांच आतंकवादियों को रिहा किया था।

मुफ्ती, जो अब तमिलनाडु में रहती हैं, सीबीआई की अभियोजन पक्ष की गवाह हैं, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले को अपने हाथ में लिया था।

मलिक को मई, 2023 में एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में सजा सुनाए जाने के बाद तिहाड़ जेल में रखा गया है।

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