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आरोपियों को जेल में रखने के लिए PMLA का इस्तेमाल करने पर ED सें नाराज सुप्रीम कोर्ट, की खिंचाई

सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर अपराधी बच नहीं सकते।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Thu, 13 Feb 2025 2:20:03

आरोपियों को जेल में रखने के लिए PMLA का इस्तेमाल करने पर ED सें नाराज सुप्रीम कोर्ट, की खिंचाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को जेल में रखने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम का इस्तेमाल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की है और सवाल किया है कि क्या दहेज कानून की तरह इस प्रावधान का भी "दुरुपयोग" किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यदि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया था, तो आरोपी को हिरासत में कैसे रखा गया।

पीठ ने पूछा, "पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की अवधारणा यह नहीं हो सकती कि किसी व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए। यदि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को जेल में रखने की प्रवृत्ति है, तो क्या कहा जा सकता है? देखिए 498ए मामलों में क्या हुआ, पीएमएलए का भी उसी तरह दुरुपयोग किया जा रहा है?"

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए विवाहित महिलाओं को उनके पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाती है।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर अपराधी बच नहीं सकते।

राजू ने कहा कि मंजूरी के अभाव में संज्ञान रद्द कर दिया गया और यह जमानत के लिए अप्रासंगिक है।

पीठ ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "यह चौंकाने वाला है कि ईडी को पता है कि संज्ञान रद्द कर दिया गया था, फिर भी इसे दबा दिया गया। हमें अधिकारियों को तलब करना चाहिए। ईडी को साफ होना चाहिए। हम किस तरह के संकेत दे रहे हैं? संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया गया है और व्यक्ति हिरासत में है," शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा।

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी त्रिपाठी की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले के सिलसिले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

त्रिपाठी, जो प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे, को ईडी की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत दर्ज एक पूर्वनिर्धारित अपराध के आधार पर जांच शुरू की।

संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों से युक्त एक आपराधिक सिंडिकेट ने शराब के व्यापार से अवैध कमाई करने के लिए राज्य की आबकारी नीतियों में हेरफेर किया।

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