27 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान, सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच रिहाई की उम्मीद

By: Pinki Sat, 30 Oct 2021 09:15:45

27 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान, सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच रिहाई की उम्मीद

क्रूज ड्रग (Cruise Drug Case) मामले में तीन हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) आज 27 दिन बाद आखिरकार जेल से बाहर आएंगे और मन्नत यानी अपने घर में कदम रखेंगे। खबर है कि अपने बेटे को लेने के लिए शाहरुख खान मन्नत से निकल चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि मन्नत से निकलीं 3 SUV गाड़ियां आर्थर रोड जेल के पास पहुंच चुकी हैं। शाहरुख खान और आर्यन खान की लीगल टीम भी आर्थर रोड जेल पहुंच सकती है। 23 वर्षीय खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने जमानत दे दी थी। हालांकि शुक्रवार को जमानत के कागजात सही समय पर जेल में ना पहुंचने पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। उधर शनिवार सुबह 5:30 बजे आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खोली गई, जिसके बाद आर्यन की जमानत के कागज जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और रिहाई की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आर्यन जेल से बाहर आ सकते हैं।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बाबत कल कहा था कि कानून सभी के लिए समान है। हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते। जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के 5:30 बजे का था और यह समयसीमा पार हो चुकी है। वह आज (शुक्रवार) रिहा नहीं हो सकेंगे।’ दरअसल, सेशन कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मानशिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई। इससे पहले, एक्ट्रेस जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किए थे। जेल सूत्रों के मुताबिक रिहाई का इंतजार कर रहे आर्यन दोपहर से ही अपना सामान लेकर जेलर के ऑफिस में बैठे थे, लेकिन शाम 6 तक उनकी रिहाई के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ और वे मायूस होकर वापस अपने बैरक में चले गए।

उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है।

अदालत ने ये 14 शर्तें रखीं

- आर्यन की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा।
- कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा।
- NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
- इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
- ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
- हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
- केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
- किसी भी समय पर बुलाए जाने पर एनसीबी ऑफिस जाना होगा।
- मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
- एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।
- आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
- आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
- अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

आर्यन के स्वागत के लिए सजा मन्नत

उधर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की उम्मीद में उनके घर 'मन्नत' के अंदर और बाहर उत्सव का माहौल था। पूरे दिन मन्नत के बाहर फैंस का हुजूम लगा रहा और बंगले के अंदर सजावट होती रही। आर्यन के इंतजार में मन्नत को लाइट्स से रोशन कर दिया गया था। आज भी सुबह से ही मन्नत के बाहर फैन्स की भारी जुटनी शरू हो गई है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम तैनात है।

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