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आर्यन खान आज आ सकते है जेल से बाहर, वकील मुकुल रोहतगी बोले- शाहरुख की आंखों में देखे खुशी के आंसू

निचली अदालत से दो बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार शाम बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, फैसला शाम को आया था, इसलिए आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी।

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Fri, 29 Oct 2021 10:36:12

आर्यन खान आज आ सकते है जेल से बाहर, वकील मुकुल रोहतगी बोले- शाहरुख की आंखों में देखे खुशी के आंसू

निचली अदालत से दो बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार शाम बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, फैसला शाम को आया था, इसलिए आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी। अब आज यानी शुक्रवार को उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार अगर ये प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक पूरी नहीं होती है तो आर्यन को आज की रात भी जेल में ही बिताना पड़ेगा और फिर कल सुबह उन्हें रीलिज किया जाएगा।

आर्यन को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब शाहरुख खान मुझसे मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के हैं। अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है। आर्यन अब शाहरुख के जन्मदिन (2 नवंबर) को परिवार के साथ होंगे और दीपावली भी घर पर मना सकेंगे।

आर्यन की लीगल टीम का हिस्सा रहे सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिली है। आर्यन को जब 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था तो न तो उनके पास से ड्रग्स का कोई सबूत मिला, न ही उन्होंने इसका सेवन किया था और न ही कोई साजिश रची थी। अभी भी उनके पास से कुछ नहीं मिला है। हम सभी मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनीं और आर्यन को बेल मिल सकी।

इन 7 शर्तों के साथ आर्यन को मिली जमानत

- आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
- सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे।
- मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
- कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
- जब भी जरूरत होगी NCB को सहयोग करेंगे।
- इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।

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क्या है रिहाई की प्रक्रिया

बता दे, मुंबई हाई कोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी (डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी या ऑपरेटिव पार्ट) को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होता है। मुचलके की रकम या फिर सिक्योरिटी के लिए पर्सनल बांड दिए जाने साथ ही कुछ अन्य अहम दस्तावेज देने के बाद स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से ‘रिलीज ऑर्डर’ जारी करती है। इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाता है। आज शाम को 5 बजे से तक अगर कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर रिलीज आर्डर जमानत पेटी में डाल दी जाती है तो शाम 7-8 बजे तक आर्यन बाहर आ जाएंगे। इस बॉक्स से निकलने वाले रिलीज ऑर्डर के आधार पर जेल अधिकारी आरोपियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने के बाद आरोपी को रिहा किया जाता है।

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