बढ़ते कोरोना के साथ शुरू हुई पांबदियां, जयपुर नगर निगम इलाके में 8वीं तक स्कूल बंद, शादियों और दूसरे समारोहों में 100 की लिमिट तय
By: Pinki Sun, 02 Jan 2022 11:35:16
राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा एक से 8 तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालाकि, अन्य जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 से ज्यादा लोगों के शामिल हाेने पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों को छोड़कर नई गाइडलाइन की बाकी पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी।
- शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। इसी पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
- धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
- धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे।
- दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।
- सोमवार से नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी।
- शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान करने जैसी कार्रवाई होगी।
-सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
1 फरवरी से सब जगह बिना वैक्सीनेशन नो एंट्री
1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रासंपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।