एक दिन की हड़ताल पर निजी बसें, आज रात 12 बजे से नहीं चलेंगी

By: Rajesh Bhagtani Mon, 11 Sept 2023 2:55:46

एक दिन की हड़ताल पर निजी बसें, आज रात 12 बजे से नहीं चलेंगी

जयपुर। राजस्थान के तमाम शहरों में आज रात 12 बजे से प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय किया है। बसों पर लगने वाला टैक्स आधा करने, परमिट अवधि बढ़ाने, ग्रामीण रूट्स पर टैक्स फ्री करने समेत कई मांगों को लेकर ये ऑपरेटर पिछले कुछ दिनों से सरकार और प्रशासन को ज्ञापन दे रहे थे। आज बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक दिन की हड़ताल करने का फैसला किया है।

इस हड़ताल में प्रदेशभर की 30 हजार बसों के नहीं चलाने का दावा किया जा रहा है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया- आज हमें सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। ये वार्ता परिवहन भवन में होगी। इसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

साहू ने बताया- बसों का संचालन आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा। जो 24 घंटे के लिए लागू रहेगा। साहू ने बताया- बसों का संचालन बंद होने से प्रदेशभर में 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे।

ट्रेन और रोडवेज बसों पर दिखेगा असर

अगर आज रात 12 बजे से निजी बसों का संचालन प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर ट्रेनों और रोडवेज की बसों पर दिखेगा। क्योंकि अधिकांश लोग यात्रा के लिए पहली प्राथमिकता ट्रेन और उसके बाद दूसरी प्राथमिकता प्राइवेट बसों को देते हैं। इन दोनों में किराया राशि रोडवेज बस की तुलना में कम होती है।

ये प्रमुख मांगे


—रोडवेज को 8 हजार बसों का परमिट जारी कर रखा है, लेकिन बसें अभी 2800 है। ऐसे में जिन रूट्स पर रोडवेज की बसें संचालित नहीं होती या बहुत ही कम हो रही है वहां प्राइवेट बसों को परमिट जारी किया जाए।

—रोडवेज की बसों में महिलाओं को 50 फीसदी किराये में छूट है। इससे प्राइवेट बसों में यात्रीभार कम हुआ है। सरकार प्राइवेट बसों के परमिट पर लगने वाले टैक्स को आधा करें ताकि बस संचालकों को नुकसान न हो।

—बजट में किए गए 2500 परमिट जारी करने की घोषणा को लागू किया जाए।

—सरेंडर की गई बसों का टैक्स माफ किया जाए और ग्रामीण रूटों पर संचालित बसों को टैक्स फ्री किया जाए।

—लोक परिवहन सेवा की बसों का आयु कंडीशन ऑल इंडिया परमिट की बसों के समान 12 वर्ष किया जाए।

—परमिट शर्तो के चालान का जुर्माना 2 हजार रुपए ही लिया जाए।

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