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प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट में महिला को बंधक बनाना, बलात्कार करना, वीडियो बनाने का किया उल्लेख

जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना पर घरेलू नौकरानी से बार-बार बलात्कार, बंधक बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। मामला कोविड लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ और आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Sat, 05 Apr 2025 6:12:35

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट में महिला को बंधक बनाना, बलात्कार करना, वीडियो बनाने का किया उल्लेख

जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर आरोपपत्र में महिला को बंधक बनाना, बलात्कार करना, घटना का वीडियो बनाना का जिक्र किया गया है। घरेलू नौकरानी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रस्तुत आरोपपत्र में बार-बार बलात्कार और जबरन बंधक बनाने सहित कई आरोपों का विवरण दिया गया है। इस बात की जानकारी इंडिया टुडे ने दी है।

होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में कार्यरत पीड़िता ने प्रज्वल रेवन्ना पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है, जिसकी पहली घटना 2021 में हुई थी। उसके बयान के अनुसार, हमले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुए और होलेनरसीपुरा में गन्नीकाडा फार्महाउस और बेंगलुरु के आवासों सहित कई स्थानों पर समय के साथ जारी रहे।

चार्जशीट में कहा गया है कि पूर्व सांसद ने महिला को जबरन बंधक बनाया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया, उसकी हरकतों को रिकॉर्ड किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने कभी इस बारे में बात की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसमें आगे कहा गया है कि महिला शुरू में डर के मारे चुप रही, क्योंकि रेवन्ना ने कथित तौर पर उसे डराने के लिए इन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया था।

आखिरकार उसने आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया और जब ऑनलाइन हमलों के स्पष्ट वीडियो सामने आने लगे, तो उसने अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके कारण उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। रेवन्ना दस महीने से ज़्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है और उसे बार-बार ज़मानत देने से इनकार किया गया है।

उन पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें नियंत्रण की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार के लिए धारा 376 (2) (के), एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए धारा 376 (2) (एन) और धारा 354 ए, 354 बी, 354 सी, 506 और 201 शामिल हैं, जो क्रमशः यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और सबूतों को नष्ट करने से संबंधित हैं।

उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ई के तहत भी आरोप लगाया गया है, जो अनधिकृत छवि कैप्चर और सर्कुलेशन के माध्यम से गोपनीयता के उल्लंघन को संबोधित करता है।

ट्रायल कोर्ट 9 अप्रैल को मामले की फिर से सुनवाई करने वाला है। मौजूदा चार्जशीट घरेलू कामगार द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है, लेकिन यह प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज कई मामलों में से एक है।

28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच उनके खिलाफ होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में चार एफआईआर दर्ज की गईं, इसके अलावा बेंगलुरु के साइबर क्राइम स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए।

उनके पिता होलेनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर पुलिस स्टेशन में एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है।

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