CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले गोवावासी बने पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ परेरा

By: Rajesh Bhagtani Wed, 28 Aug 2024 7:56:53

CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले गोवावासी बने पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ परेरा

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा, जिससे वह तटीय राज्य से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

जोसेफ फ्रांसिस परेरा आज़ादी से पहले पढ़ाई के लिए गोवा से पाकिस्तान गए थे और बाद में वहीं नौकरी करने लगे। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल की और 2013 में भारत लौटने से पहले कराची में रहते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि परेरा ने एक गोवा की महिला से विवाह किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किए जाने तक उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे की उपस्थिति में परेरा को प्रमाण पत्र प्रदान किया।

सीएए को दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 1946 में जन्मे परेरा की शादी तटीय राज्य की मारिया से हुई है और वे सेवानिवृत्ति के बाद 11 सितंबर, 2013 को भारत आए थे। मूल रूप से दक्षिण गोवा के परोदा गांव के रहने वाले परेरा अब अपने परिवार के साथ उसी जिले के कैंसुअलिम में रहते हैं।

सीएम सावंत ने पत्रकारों को बताया कि परेरा यह प्रमाण पत्र पाने वाले पहले गोवावासी हैं, लेकिन भारत भर में कई लोगों ने सीएए में संशोधन का लाभ उठाकर भारतीय नागरिकता प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि कई गोवावासी हैं जिन्हें सीएए के तहत इसी तरह से नागरिकता दी जा सकती है। प्रमाण पत्र के अनुसार, परेरा को धारा 6बी के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (सी) के तहत शर्तों को पूरा करते हुए भारत में प्रवेश करने की तिथि से प्रभावी है।

सावंत ने कहा कि गोवा गृह विभाग ने ऐसे लोगों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "अगर कोई प्रमाण पत्र के लिए पात्र है, तो वे सरकार से संपर्क कर सकते हैं।"

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