पाकिस्तान: कोर्ट से जमानत के बाद पूर्व PM इमरान खान विरोध प्रदर्शन केस में दोबारा गिरफ्तार

By: Rajesh Bhagtani Thu, 21 Nov 2024 5:07:46

पाकिस्तान: कोर्ट से जमानत के बाद पूर्व PM इमरान खान विरोध प्रदर्शन केस में दोबारा गिरफ्तार

इस्लामाबाद। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की संभावनाएँ खत्म हो गई हैं, क्योंकि कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को उन्हें बुलगारी के महंगे आभूषण सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से संबंधित दूसरे तोशाखाना मामले में जमानत दे दी, जिससे उनकी रिहाई की उम्मीदें जगी हैं।

हालांकि, कुछ घंटों बाद ही रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में आतंकवाद और अन्य आरोपों पर दर्ज एक मामले के सिलसिले में देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद रहते हुए 28 सितंबर को रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। डॉन अखबार ने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि खान को 28 सितंबर को दर्ज मामले में हिरासत में लिया गया है और आरोपों की जांच के लिए एक टीम को काम सौंपा गया है।

आरोपों में आतंकवाद निरोधक अधिनियम का उल्लंघन, सार्वजनिक समारोहों पर सरकारी प्रतिबंध का उल्लंघन, पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालना, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाना और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। मामले में औपचारिक गिरफ्तारी से पहले ही संघीय सूचना मंत्री अत्ता तरार ने यह कहकर उनकी रिहाई के विचार को खत्म कर दिया कि खान 9 मई, 2023 की हिंसा से संबंधित आठ मामलों में वांछित है और उसे जेल से रिहा होने से पहले जमानत लेनी चाहिए।

डॉन ने बताया कि खान को रिहा होने से पहले लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दर्ज लगभग दो दर्जन अन्य मामलों में जमानत हासिल करने की आवश्यकता है। इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार, खान के खिलाफ राजधानी के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम 62 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि उनकी पीटीआई पार्टी ने कहा कि पंजाब प्रांत में 54 अन्य मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच, बुधवार को एक जवाबदेही अदालत ने अदियाला जेल में GBP 190 मिलियन मामले पर सुनवाई की और बताया गया कि खान और बुशरा बीबी ने अभी तक उन्हें जारी किए गए प्रश्नावली के जवाब नहीं दिए हैं।

अदालत ने बीबी की चिकित्सा आधार पर अदालत में पेश होने से छूट की मांग स्वीकार कर ली और सुनवाई 22 नवंबर तक स्थगित कर दी। इसके अलावा, लाहौर उच्च न्यायालय ने खान की बहन नोरीन नियाज़ी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब और इस्लामाबाद में उनके खिलाफ सभी मामलों में उनके भाई के लिए जमानत की मांग की गई थी। एक सहायक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने खान के खिलाफ 62 मामले दर्ज किए हैं।

रिपोर्ट देखने के बाद, न्यायमूर्ति फारूक हैदर ने अनुरोध को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जमानत याचिका संदिग्ध द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जानी चाहिए। अप्रैल 2022 में सत्ता खोने के बाद से खान के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। उनकी पार्टी ने कहा कि सभी मामले राजनीति से प्रेरित थे।

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