न्यूजीलैंड संसद में पास किया गया कानून, गर्भपात पर अब मिलेगा तीन दिन का सवैतनिक अवकाश
By: Ankur Sat, 27 Mar 2021 7:36:56
न्यूजीलैंड में संसद द्वारा एक कानून पास किया गया जिसे बहुत सराहनीय माना जा रहा हैं क्योंकि इसमें गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय मिसकैरेज होने पर अब तीन दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाना तय किया गया हैं। खासतौर पर इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह कानून उन सभी अभिभावकों पर भी लागू होगा, जिनकी बच्चा गोद लेने या सरोगेसी से बच्चा करने की योजना है। हालांकि, यह कानून अबॉर्शन की स्थिति में लागू नहीं होगा।
देश में इससे पहले भी गर्भपात में पेड लीव का प्रावधान था पर वह 20 हफ्ते या उससे ऊपर की गर्भवास्था में ही दिया जाता था। संसद में विधेयक पारित होने पर न्यूजीलैंड की श्रम मंत्री गिन्नी एंडरसन ने कहा, गर्भपात जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से मां-बाप को उबरने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। नए प्रावधान के बाद वे अधिकारपूर्वक अवकाश ले सकेंगे।
कॉलेज ऑफ मिडवाइव्ज के आंकड़ों को देखें तो 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड को हर साल 5,900 से लेकर 11,800 गर्भपात का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 95 फीसदी गर्भपात गर्भावस्था के पहले 12-14 हफ्तों में होते हैं।
ये भी पढ़े :
# वर्जीनिया : बेहद भयावह रही बीती रात, समंदर किनारे बीच पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो की मौत
# म्यांमार में पार हुई क्रूरता की हद, सेना ने 50 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूना