मानहानि मामले में मुम्बई अदालत ने जारी किया नितेश राणे को 15,000 रुपये का जमानती वारंट

By: Rajesh Bhagtani Wed, 22 Nov 2023 11:40:13

मानहानि मामले में मुम्बई अदालत ने जारी किया नितेश राणे को 15,000 रुपये का जमानती वारंट

मुम्बई। मुंबई की अदालत ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अब 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई होगी। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दी गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे को मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया।

जमानती वारंट जारी


मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि नीतेश राणे अनुपस्थित रहे और उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की। नीतेश राणे को अब उस तारीख पर हाजिर होना होगा और वारंट रद्द कराना होगा।

राणे ने क्या कहा था?

इस साल मई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कथित रूप से राउत को ‘सांप’ बताया था और कहा था कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दी तथा कथित मानहानिकारक एवं सरासर झूठी टिप्पणी करने को लेकर नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था। बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर संजय राउत और भाजपा विधायक राणे के बीच बयानबाजी देखने को मिलती रहती है।

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