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MUDA घोटाला: दलित और पिछड़े वर्ग के संतों ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को अपना समर्थन दिया

कथित MUDA घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी राज्यपाल द्वारा दिए जाने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दलित और पिछड़े वर्ग के संतों ने मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Sun, 25 Aug 2024 6:17:02

MUDA घोटाला: दलित और पिछड़े वर्ग के संतों ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को अपना समर्थन दिया

बेंगलुरु। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, जो राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कथित 'MUDA घोटाले' के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के फैसले पर भड़की है, दलित और पिछड़े वर्ग के संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपना "बिना शर्त नैतिक समर्थन" दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में, संतों द्वारा सीएम सिद्धारमैया को दिए गए समर्थन के बारे में विस्तार से बताया, जिसे उन्होंने साजिश करार दिया। बयान में कहा गया: "सरकार को कृत्रिम रूप से अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार और राजभवन की साजिशों की कड़ी निंदा करते हुए, स्वामीजी ने घोषणा की कि वे एकजुट होकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पक्ष में साजिश के खिलाफ लड़ेंगे।"

मुख्यमंत्री से मिलने वाले संतों के प्रतिनिधिमंडल में कागिनेले कनक गुरु पीठ के जगद्गुरु श्री निरंजनानंद पुरी स्वामीजी, श्री जगद्गुरु कुंचितिगा महासंस्थान मठ, होसदुर्गा के जगद्गुरु श्री शांतावीरा महास्वामीजी, भोवी गुरुपीठ, चित्रदुर्ग के जगद्गुरु श्री इम्मादी सिद्धरामेश्वर स्वामीजी, और मदारा चेन्नई गुरुपीठ के जगद्गुरु श्री बसवमूर्ति मदारा चेन्नई महास्वामी शामिल थे।

गौरतलब है कि इससे पहले 16 अगस्त को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले में कथित संलिप्तता के संबंध में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मंजूरी दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस बीच, सीएम ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को ट्रायल कोर्ट को राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।

सुनवाई के दौरान, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि, चूंकि मामला उसके विचाराधीन है और दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए निचली अदालत को अगली सुनवाई की तारीख तक अपनी कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में "कई आदेश बिंदुओं का उल्लेख किया गया है... जो प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करते हैं कि आदेश (अभियोजन की मंजूरी देना) राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने को दर्शाता है।"

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