केरल उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, कहा किसी धार्मिक किताब में ऐसा नहीं लिखा. . .

By: Shilpa Sat, 04 Nov 2023 3:33:47

केरल उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, कहा किसी धार्मिक किताब में ऐसा नहीं लिखा. . .

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक स्थानों पर गलत समय पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया। न्यायमूर्ति अमित रावल की पीठ ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा गया कि एसीपी के नेतृत्व में टीम बनाकर एक्शन लिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा, ‘मैं कोच्चि और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को निर्देश देता हूं कि वे सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करें और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से रखे गए पटाखों को अपने कब्जे में लें और निर्देश जारी करें कि अब से कोई पटाखे न चलाएं।’ जस्टिस रावल ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि देश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों ने पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस सूची में केरल का नाम भी जुड़ गया है। दिवाली से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है।

गलत समय पर धार्मिक स्थालों पर पटाखे फोड़ने पर रोक

केरल में धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने को रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कोचीन और अन्य जिलों में उप कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि अब से कोई भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अदालत ने भी आधी रात के बाद भी पटाखों को शोर सुना था।

याचिकाकर्ताओं ने दी ये दलील

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ मंदिर के पास ही विस्फोटक लाइसेंस हैं। उन्होंने दलील दी है कि जिला कलेक्टर को ऐसे लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। पटाखे फोड़ने से ध्वनि और वायु प्रदूषण के साथ साथ शांति भी भंग होती है।

हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी भी धार्मिक पुस्तक में भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई आदेश नहीं है। केरल के सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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