
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को गाली देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि बेलगाम के एक डॉक्टर ने भाजपा नेता के सिर में चोट लगने के बाद किसी भी जटिलता से बचने के लिए सीटी स्कैन की सिफारिश की थी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के कोई शब्द (रवि द्वारा हेब्बलकर को गाली देना) नहीं कहे गए थे। भले ही कथित घटना हुई हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस को याचिकाकर्ता के साथ हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं थी।”
यह कहते हुए कि पुलिस उचित प्रक्रिया का पालन कर सकती थी, अदालत ने रवि की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता विपक्षी दल का मौजूदा एमएलसी है। उसके फरार होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह एक जनप्रतिनिधि है।"
वेबसाइट पर अपलोड करने के नियम से हटकर, आदेश को जल्द ही जांच अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।














