खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर बड़ा एक्शन, NIA ने जब्त की अमृतसर-चंडीगढ़ की संपत्ति, कनाडा में रहने वाले हिन्दुओं को दी थी धमकी
By: Rajesh Bhagtani Sat, 23 Sept 2023 4:13:00
चंडीगढ़। खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी ने पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थिति संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पन्नू पर पंजाब में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें तीन देशद्रोह के मामले भी शामिल हैं। पन्नू इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। वहां वो लगातार भारत के खिलाफ वीडियो जारी कर जहर उगलता है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का मुखिया है। वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा-भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी।
पन्नू अब इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा
NIA की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है। यह एग्रीकल्चर लैंड है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 15 C में पन्नू का घर है। पहले 2020 में इन्हें अटैच किया गया था। अब NIA ने इन्हें जब्त कर लिया। कानूनी तौर पर अब पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। यह प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई हैं।
NIA ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की हैं, उनमें अमृतसर जिले के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति और चंडीगढ़ के सेक्टर 15, सी स्थित उसका मकान शामिल है। जब्ती के बाद अब पन्नू का संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाएगा और संपत्ति सरकार की हो जाएगी।
एनआईए ने पन्नू की कोठी के बाहर बोर्ड लगाकर साफ कर दिया है कि इस संपत्ति पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है। यह अब एक सरकारी संपत्ति बन गई है। इस कोठी के एक चौथाई हिस्से को एनआइए कोर्ट के आदेश पर पहले अटैच कर लिया गया था। इसके साथ ही अमृतसर के गांव खानकोट में भी पन्नू की 46 कनाल खेती योग्य जमीन जब्त की गई है।
गृह मंत्रालय ने जुलाई 2020 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था और उसके लिए इंटरपोल रेड नोटिस का अनुरोध किया था। पन्नू का संगठन “Punjab Independence Referendum” के माध्यम से भारत के खिलाफ अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार ने इन गतिविधियों को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है और कनाडा सरकार से इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
2020 में आतंकी घोषित हुआ पन्नू
भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर बैन लगाया। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है।
पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने SFJ से जुड़े 40 से ज्यादा वेबपेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया।