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बेंगलुरु की अदालत ने धार्मिक संस्था के प्रमुख को बदनाम करने वाली सामग्री हटाने का दिया आदेश

बेंगलुरु शहर की अदालत ने श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी. वीरेंद्र हेगड़े के पक्ष में आदेश जारी किया, जिसमें झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने से रोकने के लिए जॉन डो (अशोक कुमार) आदेश दिया गया। यह आदेश धर्मस्थल मंदिर के प्रमुख द्वारा गलत सूचना और मानहानिकारक सामग्री को हटाने के लिए दायर की गई याचिका के बाद जारी किया गया।

| Updated on: Wed, 26 Mar 2025 8:28:19

बेंगलुरु की अदालत ने धार्मिक संस्था के प्रमुख को बदनाम करने वाली सामग्री हटाने का दिया आदेश

बेंगलुरु शहर की एक अदालत ने श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी. वीरेंद्र हेगड़े के पक्ष में जॉन डो (अशोक कुमार) आदेश जारी किया। इस आदेश में पहचाने गए और अज्ञात दोनों तरह के व्यक्तियों को हेगड़े, उनके परिवार के सदस्यों और श्री क्षेत्र धर्मस्थल से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने, प्रसारित करने या फैलाने से रोक दिया गया है।

यह आदेश दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल मंदिर के प्रमुख हेगड़े द्वारा अपमानजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने और आगे झूठे आरोपों को रोकने के लिए कई प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग के बाद जारी किया गया।

यह आदेश बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा कर्नाटक के धार्मिक शहर धर्मस्थल में 2012 में द्वितीय वर्ष की प्री-यूनिवर्सिटी छात्रा के बलात्कार और हत्या पर आधारित यूट्यूब वीडियो को हटाने के आदेश के बाद आया।

आदेश का कानूनी महत्व

जॉन डो ऑर्डर, जिसे भारत में अशोक कुमार ऑर्डर भी कहा जाता है, का इस्तेमाल गलत सूचना और मानहानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां अपराधियों की पहचान अज्ञात रहती है। इस आदेश का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो - जैसे कॉपीराइट का उल्लंघन, मानहानि या सामग्री का अनधिकृत उपयोग।

यह आदेश न्यायालय को उन अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो गलत काम के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि अधिकारों के स्वामी उल्लंघन को रोक सकें, भले ही उन्हें ठीक से पता न हो कि इसके पीछे कौन है। इसका मतलब सामग्री को हटाना, वेबसाइटों को ब्लॉक करना या आगे के नुकसान को रोकना हो सकता है।

वर्तमान आदेश विवरण

यह देखते हुए कि प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोप “प्रथम दृष्टया मानहानिकारक” थे, अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और उन्हें 9 जून, 2025 तक जवाब देने को कहा।

अदालत ने यह भी कहा कि सामग्री ने संस्था और उसके प्रमुख की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, और कहा कि अदालतों को अपमानजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने में सक्रिय होना चाहिए।

आदेश जारी करते हुए, अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया यह सुझाव देने के लिए सामग्री मौजूद थी कि यूट्यूबर द्वारा अपलोड की गई सामग्री मानहानिकारक थी। इसके बाद अदालत ने हेगड़े के बारे में किसी भी मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगा दी।

इस आदेश की वजह क्या थी?

27 फरवरी, 2025 को एक लोकप्रिय कन्नड़ यूट्यूबर, एमडी समीर ने 38 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें मंदिर शहर के श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज में 2012 में हुए अपराध पर चर्चा की गई थी।

समीर ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि धर्माधिकारी हेगड़े का भतीजा अपराध में शामिल था और दावा किया कि शहर में धार्मिक नेता के रूप में हेगड़े वहां आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। वीडियो को हटाने का आदेश दिए जाने से पहले, अपलोड होने के बाद से वीडियो को 10 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका था।

वीडियो के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच में घटिया काम किया, जिसे कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने एक संदिग्ध, संतोष राव की पहचान की, जिसे 2023 में बरी कर दिया गया। वीडियो में यह भी कहा गया है कि हेगड़े ने आरोपियों को बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, हालांकि पीड़ित के माता-पिता ने कहा कि राव को गलत तरीके से फंसाया गया था।

कर्नाटक साइबर सेल ने मार्च के शुरू में समीर को उनके वीडियो में कथित गलत सूचना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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