
17 दिसंबर, बुधवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों को ट्रेन में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर शुल्क देना होगा। यह घोषणा सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में की गई।
रेल मंत्री ने दी जानकारी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि वर्तमान में प्रत्येक कंपार्टमेंट में यात्री द्वारा साथ लाए जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा तय है। उन्होंने लिखित में सदन को यह जानकारी दी।
ट्रेन में सामान की सीमा और शुल्क
संसद में पेश विवरण के अनुसार, सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अधिकतम 35 किलोग्राम सामान ले जाना संभव है। यदि यात्री 35 किलोग्राम से अधिक सामान ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें 70 किलोग्राम तक के भार पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए फ्री सामान की सीमा 40 किलोग्राम निर्धारित है। इस वर्ग के यात्रियों को 80 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
एसी 3 टियर और चेयर कार के यात्रियों के लिए नियम
एसी 3 टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्री अधिकतम 40 किलोग्राम वजन तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं। उनके लिए अतिरिक्त सामान पर भी वही लिमिट लागू होगी और निर्धारित शुल्क लागू होगा।
बदलाव का मकसद
रेल मंत्री के अनुसार यह कदम यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ ट्रेनों में सामान प्रबंधन को और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। अतिरिक्त लगेज पर शुल्क लागू करने से यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए सामान संभालने की प्रक्रिया सरल और नियंत्रित होगी।
इस नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों को अपनी योजना बनाते समय सामान की सीमा का ध्यान रखना होगा और यदि जरूरत हो तो अतिरिक्त शुल्क के लिए तैयार रहना होगा।














