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48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क, DGCA के नए नियम से यात्रियों को राहत; नाम सुधार भी फ्री

DGCA के नए नियमों के तहत अब 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नाम में गलती सुधारना भी फ्री होगा और रिफंड 14 कार्यदिवस में मिलेगा।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 26 Feb 2026 5:45:24

48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क, DGCA के नए नियम से यात्रियों को राहत; नाम सुधार भी फ्री

हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रद्दीकरण और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा दी है। अब फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद यदि यात्री 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह फैसला उन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें यात्रियों ने रिफंड में देरी और भारी कटौती को लेकर नाराजगी जताई थी। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है।

48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन

संशोधित नियमों के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के अंदर उसे बिना किसी पेनल्टी के रद्द किया जा सकता है। इससे यात्रियों को अचानक योजना बदलने की स्थिति में आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

इसके साथ ही, टिकट बुक करते समय नाम में हुई त्रुटि को भी 24 घंटे के भीतर बिना शुल्क सुधारा जा सकेगा। यह सुविधा खास तौर पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए लागू की गई है, ताकि छोटी-सी गलती भारी फीस में न बदल जाए।

एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर क्या होगा?

अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन की ही होगी। DGCA ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में 14 कार्यदिवस के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करें।

इस व्यवस्था से यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भुगतान की स्थिति स्पष्ट रूप से ट्रैक की जा सकेगी। पूरी प्रणाली को डिजिटल और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।

मेडिकल इमरजेंसी में भी राहत

नए नियमों में मेडिकल आपात स्थिति को भी विशेष महत्व दिया गया है। यदि किसी यात्री को स्वास्थ्य कारणों से यात्रा रद्द करनी पड़ती है, तो उसे रिफंड पाने में अनावश्यक अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि यह बदलाव दिसंबर 2025 में कुछ उड़ानों के दौरान उत्पन्न समस्याओं और बढ़ती शिकायतों के बाद लागू किया गया है, ताकि भविष्य में यात्रियों को ऐसी परेशानियों से बचाया जा सके।

यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

इन संशोधित नियमों से फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल हो गई है। नाम में त्रुटि सुधारने की मुफ्त सुविधा और तय समय सीमा में रिफंड का आश्वासन यात्रियों के भरोसे को मजबूत करेगा।

अब यात्रियों को रिफंड के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही अनावश्यक शुल्क चुकाना पड़ेगा। DGCA का यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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