NCB ने बॉम्बे HC में दिया हलफनामा, कहा - आर्यन खान सिर्फ खरीददार नहीं, बल्कि ड्रग्स स्मगलिंग में भी है शामिल

By: Pinki Tue, 26 Oct 2021 3:35:53

 NCB ने बॉम्बे HC में दिया हलफनामा, कहा - आर्यन खान सिर्फ खरीददार नहीं, बल्कि ड्रग्स स्मगलिंग में भी है शामिल

मुंबई तट के पास क्रूज शिप से जब्त ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका का मंगलवार को एनसीबी ने हाईकोर्ट में विरोध किया। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि आर्यन न केवल ड्रग्स लेता था, बल्कि वह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। एनसीबी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया।

एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच को पटरी से उतारने की गलत मंशा से चल रही जांच से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। हलफनामे में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का भी जिक्र किया गया और कहा गया, 'ऐसा लगता है कि जब जांच चल रही है तो इस महिला ने पंच गवाहों को प्रभावित किया है।' एनसीबी ने कहा कि जमानत याचिका गलत है।

एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि मामले की अब तक की जांच में आर्यन खान की ड्रग्स की अवैध खरीद, परिवहन और उसके खपत में भूमिका का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की खरीद करता था, जो इस मामले में एक आरोपी भी है।

याचिका में कहा गया है, 'आवेदक (आर्यन खान) विदेशों में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं।'

हलफनामे में आगे कहा गया है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले हों, लेकिन उसने इस साजिश में भाग लिया है।

हलफनामे में कहा गया है, 'इस आवेदक (आर्यन खान) की एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित गंभीर अपराधों में भूमिका स्पष्ट है। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ इसकी सांठगांठ और संबंध को देखा गया है।'

एनसीबी ने कहा कि अन्य आरोपियों से मध्यम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई है और इसलिए आर्यन खान के मामले को अलग से नहीं देखा जा सकता है। एनसीबी ने यह भी कहा कि अभी भी मामले की जांच की जा रही है। आरोप पत्र दायर करने की जरूरत है।

एनसीबी ने कहा कि अगर आर्यन खान को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टीगेशन ही डिरेल हो सकती है। जैसा की पंच के तौर पर केस में रहे प्रभाकर साईल ने 23 अक्टूबर को एक एफिडेविट तैयार किया, जिसमे केस से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नही हुआ है और मामला अदालत में विचाराधीन है।

उधर, आर्यन खान की तरफ से दिए हलफनामे में कहा गया है कि उनकी तरफ से एनसीबी अधिकरियों के साथ कोई डील नहीं हुई। यह सब सियासी लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है। इस हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वो प्रभाकर सेल को नहीं जानता, न उसका कोई लिंक है।

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