चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया।
हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच करने की घोषणा की थी।
यह निर्देश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिए गए।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है।