हुक्का बार पर लगेगा प्रतिबंध : पंजाब सरकार
By: Priyanka Maheshwari Tue, 20 Mar 2018 09:12:50
पंजाब सरकार ने सोमवार को प्रदेश में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियमन) अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 में संशोधन की संस्तुति दे दी। तम्बाकू जनित बीमारियों पर नियंत्रण और रोक के लिए इसमें संशोधन किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फैसले का मुख्य उद्देश्य युवाओं में विभिन्न रूपों में तम्बाकू सेवन के अलावा हुक्का के चलन को कम करना है।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन से हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां मंगलवार से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र के 28 मार्च तक चलने की संभावना है। सदन में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
राज्य में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राज्य में हुक्का बार खोलने के खिलाफ दो महीने से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है। इस अवधि की समाप्ति के बाद इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।