दिल्ली में ऑड-ईवन, हुई भूल तो लगेगा 4000 रुपए जुर्माना, हफ्ते में 6 दिन लागू, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

By: Pinki Thu, 17 Oct 2019 1:51:43

दिल्ली में ऑड-ईवन, हुई भूल तो लगेगा 4000 रुपए जुर्माना, हफ्ते में 6 दिन लागू, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार एक बार फिर ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने जा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने फाइनल घोषणा कर दी है। सीएम ने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम (4 नवंबर से 15 नवंबर) दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। यह दिल्ली में आनेवाली बाहर की गाड़ियों पर भी लागू होगी। यह स्कीम रविवार को लागू नहीं होगी। मतलब हफ्ते के बाकी 6 दिन (सोमवार से शनिवार) तक यह स्कीम लागू रहेगी। हीं नियम का पालन न करने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बता दें कि पिछली बार यह फाइन 2 हजार रुपये था। बड़ी बात यह है कि इस बार सीएनजी वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। हालाकि, टू-व्हीलर्स को ऑड-ईवन स्कीम्स से दूर रखा गया है। वही इस स्कीम से कुछ वीआईपीज, आपातकालीन सेवा, महिलाओं, बच्चों एवं स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी गई है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को तो ऑड-ईवन स्कीम से छूट दे दी गई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसके दायरे में रखा गया है। आइए देखें, किन्हें मिली है ऑड-ईवन स्कीम से छूट...

ऑड-ईवन के नए नियम

- 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन नियम।

- सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा नियम।

- संडे को नहीं लागू होगा ऑड-ईवन नियम

- ऑड तारीख पर ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।

- ईवन तारीख पर ईवन नंबर के वाहन चलेंगे।

- दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम।

- केवल 4 पहिया वाहनों पर लागू होगा ऑड-ईवन।

- CNG गाड़ियों पर भी लागू होगा यह नियम।

- नियम तोड़ने पर लगेगा 4,000 रुपये का जुर्माना।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा नियम।

- संडे के दिन यह नियम लागू नहीं होगा।

ऑड-ईवन स्कीम में इन्हें मिलेगी छूट

- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, देश के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता, दिल्ली को छोड़कर तमाम राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी)

- सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, सीएजी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजों, लोकायुक्त

- आपातकालीन सेवा के वाहन (ऐंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, जेल), मेडिकल इमर्जेंसी वाले वाहनों को छूट (अगर कोई मरीज को ले जाने का दावा कर रहा है तो उस पर विश्वास किया जाएगा और उसे छूट दी जाएगी)

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वाहन (पुलिस, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार से ऑथराइज्ड वाहन

- अर्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन, एसपीजी प्रॉटेक्टीज

- पायलट और एस्कॉर्ट्स को ले जाने वाले वाहन

- सीडी नंबर वाले उच्चायोगों एवं दूतावासों के वाहन

- जिन वाहनों में केवल महिलाओं या सिर्फ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को ले जाने वाले वाहन

- दिव्यांगों के वाहन

- दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयोग और उनकी तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सिक्यॉरिटी वीइकल।

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