नए ट्रैफिक नियमः कार के आगे का शीशा टूटा या गंदा होने पर भी कट सकता है भारी चालान, हो जाएं सावधान

By: Pinki Fri, 13 Sept 2019 1:15:28

नए ट्रैफिक नियमः कार के आगे का शीशा टूटा या गंदा होने पर भी कट सकता है भारी चालान, हो जाएं सावधान

1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत चालान की राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। वही इसके साथ इस नए एक्ट में कुछ नए नियम जोड़ें गए जिसके तहत आप पर चालान हो सकता है। उनमें से एक है वाहन का सामने का शीशा टूटा होना। अगर आपके वाहन का आगे का शीशा टूटा हुआ है तो आप जल्द उसको बदलवा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपका चालान हो सकता है। इतना ही नहीं शीशा गंदा होने पर भी आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में ही नहीं बल्कि जो भी सड़क पर चल रहा है उसे भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसके लिए जानकारी दी गई है। अगर किसी के वाहन का शीशा टूटा है तो वह स्वयं तो हादसे का शिकार हो ही सकता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह वाहन में दृश्यता (विजिबिलिटी) सही नहीं है तो वाहन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

challan,mv act,mv act 2019,new traffic rules,traffic rules,motor vehicle act,motor vehicles act 2019,news,news in hindi ,नए ट्रैफिक नियम

बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर चलाई गाड़ी, तो लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर चार गुना जुर्माना लगेगा। एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा। इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है। मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

challan,mv act,mv act 2019,new traffic rules,traffic rules,motor vehicle act,motor vehicles act 2019,news,news in hindi ,नए ट्रैफिक नियम

अगर चप्‍पल या सैंडल पहनकर चलाया दोपहिया वाहन तो कटेगा चालान

यदि आप चप्पल पहन कर वाहन चलाते हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है? अगर आप चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते है तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com