साध्वी रेप केस में नारायण साईं को उम्र कैद की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी

By: Pinki Tue, 30 Apr 2019 6:06:28

साध्वी रेप केस में नारायण साईं को उम्र कैद की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी

बलात्कारी आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म मामले में उमकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। नारायण साई के साथ उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और हनुमान उर्फ़ कौशल को दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि रमेश मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है। इस मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया था।

नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत की रहने वाली एक महिला का रेप किया था। पीड़िता ने अक्‍टूबर, 2013 में नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद नारायण साईं को उसी साल दिसंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता नारायण साईं के आश्रम की साधिका थी, उसने नारायण साईं पर आश्रम में ही रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साईं की ओर से उसे और उसके पिता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं। पीड़िता ने बताया कि ऐसी तमाम धमकियों के बाद भी उसने रेप की शिकायत को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ न्याय के लिए लड़ती रही।

अब कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नारायण साईं हाईकोर्ट में जायेगा। नारायण साईं की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा के मद्देनजर किलेबंदी की थी। यहां नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान परिसर में खासी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

बताते चलें कि पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था। नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का ये केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है। जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है।

नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं, जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए।

नारायण साईं पर जैसे ही रेप के मामले में FIR दर्ज हुई, वैसे ही वह अंडरग्राउंड हो गया था। वह पुलिस से बचकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए 58 अलग-अलग टीमें बनाई और तलाशी शुरू कर दी।

एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था। खुद को कृष्ण का रूप बाताने वाले नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद उसके कृष्ण की तरह महिलाओं के बीच बांसुरी बजाने के कई वीडियो भी सामने आए थे।

नारायण साईं पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में नारायण साईं को जमानत तो मिल गई थी। हालांकि रेप का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है।

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