इस तारीख से पहले बदल ले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

By: Pinki Thu, 04 Oct 2018 7:30:49

इस तारीख से पहले बदल ले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

4 व्हीलर या 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वाले दिल्लीवासियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए है। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो सावधान हो जाएं और इसे जल्द से जल्द लगवा लें। परिवहन विभाग ने इसके लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। इसके बाद भी अगर गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिली तो पेनल्टी के तौर पर 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा या फिर वाहन मालिक को तीन महीने की जेल भी हो सकती है। राज्य परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है।

पुरानी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट नहीं हैं

बता दें कि इन दिनों नई गाड़ियों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई आ रही हैं, वहीं पुरानी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट नहीं हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग के आकलन के अनुसार लगभग 40 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि नंबर प्लेट चेंज कराने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी। अभी इसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर नई प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे।

हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसी साल के 15 जून से पहले हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगानी शुरू कर दी गई थीं।

अधिकारी ने आगे बताया कि नंबर बदलने वाले सेंटर्स पर भीड़ कम करने के लिए परिवहन विभाग ने इसे ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो जल्द ही काम करने लगेगा और लोग उसके जरिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे।

कैसे पा सकते हैं नया नंबर प्लेट

इसके लिए RTO की ओर से 13 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं जिसपर नंबर प्लेट फिट की जाएंगी। नई नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आपको ऑनलाइन लिंक ओपन कर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक में डालना होगा और फिर फीस देनी होगी। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख और समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट लगवानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टू-व्हीलर नंबर प्लेट की कीमत 67 रुपये है और फोर व्हीलर के लिए आपको 213 रुपये देने पड़ेंगे।

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