श्रम मंत्रालय में कोरोना की दस्तक, 11 अधिकारी (+), चुनाव आयोग में भी एक केस

By: Pinki Mon, 08 June 2020 12:30:45

श्रम मंत्रालय में कोरोना की दस्तक, 11 अधिकारी (+), चुनाव आयोग में भी एक केस

देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार बढ़ी है। बीते कुछ दिनों से रोज करीब 10 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख 57 हजार 486 हो गई है। रविवार को रिकॉर्ड 10 हजार 884 केस बढ़े। एक दिन पहले ही शनिवार को 10 हजार 408 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में 3 हजार 7 रिपोर्ट पॉजिटिव आईं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 85 हजार 975 हो गई है। उधर, सोमवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कोरोना वायरस के मामले सामने आए। श्रम शक्ति भवन में स्थित मंत्रालय में 11 अधिकारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना अब सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। अबतक कई केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय या अब श्रम मंत्रालय ही क्यों ना हो। हाल ही में दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर के कुछ अफसर भी वायरस की चपेट में आए थे। श्रम मंत्रालय के अलावा चुनाव आयोग में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। यहां ईवीएम डिविजन में काम करने वाला एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के आने-जाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक जगह कम इकट्ठा होना, मीटिंग में दूरी बनाए रखना जैसे नियम शामिल हैं।

बता दें कि देश में अनलॉक 1.0 के दूसरे फेज़ की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देशभर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आज सोमवार से आम लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। ये 25 मार्च काे पहले लॉकडाउन के समय से बंद थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे।

धार्मिक स्थल में प्रवेश इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा

- एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी

- मास्क

- सैनिटाइज़र

- आरोग्य सेतु ऐप

- साबुन से हाथ धोने का इंतजाम

- जूते-चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे।

- प्रार्थना/इबादत के लिए घर से चटाई लाएं।

- मूर्ति-किताब छूने पर मनाही, प्रसाद भी नहीं मिलेगा।

- भजन-कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा।

- तिलक नहीं लगाया जाएगा।

- मंदिर के घंटियां और आसपास परिसर में रेलिंग छूने की मनाही।

- जल छिड़काव की भी अनुमति नहीं है।

रेस्तरां या होटल में किस तरह के नियम लागू होंगे

- मास्क

- सैनिटाइज़र

- आरोग्य सेतु ऐप

- साबुन से हाथ धोने का इंतजाम

- 50% की सीटिंग कैपिसेटी

- डिस्पोज़ेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल

- हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना

- ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर ज़ोर

- एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे।

- पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज़ करना जरूरी।

मॉल में शॉपिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें

- एक दुकान पर एक वक्त में 5 ग्राहकों को मंजूरी

- लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की एंट्री

- फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी।

- मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया बंद रहेंगे।

- शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी भी बंद ही रहेगा।

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