सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गैंगरेप पीड़िता बिलकीस बानो को 50 लाख मुआवजा दे गुजरात सरकार

By: Pinki Tue, 23 Apr 2019 3:04:37

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गैंगरेप पीड़िता बिलकीस बानो को 50 लाख मुआवजा दे गुजरात सरकार

2002 के गुजरात दंगे के दौरान हुए रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बिलकिस याकूब रसूल उर्फ बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास मुआवजे के रूप में दे। दंगों के दौरान बिलकिस के साथ गैंगरेप हुआ था। वहीं इस मामले में सबूत मिटाने के दोषी IPS आरएस भगोरा को 2 पद डिमोट करने की राज्य सरकार की सिफ़ारिश मानी, बता दें की आरएस भगोरा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुजरात सरकार की स्थायी वकील हेमंतिका वाही से कहा कि आप खुद को भाग्यशाली मानें कि हम आपकी सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। 27 फरवरी को गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इस दंगे में बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ। इसी के कुछ दिन बाद 3 मार्च, 2002 को अहमदाबाद से 250 किमी दूर रंधीकपुर गांव में बिलकीस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में बिलकीस के 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हमले में बिलकीस और उनके परिवार के 6 लोग जिंदा बच गए। उस वक्त 19 साल की पांच माह की गर्भवती बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

दरअसल, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर उचित मुआवजा की मांग की थी। इस मांग पर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की थी, जिसे बिलकिस बानो ने ठुकरा दिया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवज़े की रक़म को बढ़ाने वाली याचिका पर जवाब मांगा था।बिलकिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उस याचिका पर भी जवाब दाखिल करने को कहा था कि इस केस में दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि आप गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी दे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुआवज़े की रकम को बढ़ाने के लिए दाखिल की गई याचिका में दोषियों को पक्ष क्यों बनाया गया है। कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा सरकार को देना है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बताने को कहा था कि दोषी पुलिस वालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि केस में सजायाफ्ता पुलिसवाले व डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस संबंध में पूछा था कि दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इस बात की जानकारी दें।

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