विनेश फोगट : अयोग्य ठहराए जाने के मामले में CAS ने 16 अगस्त तक स्थगित किया फैसला

By: Rajesh Bhagtani Wed, 14 Aug 2024 6:08:40

विनेश फोगट : अयोग्य ठहराए जाने के मामले में CAS ने 16 अगस्त तक स्थगित किया फैसला

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) की तदर्थ समिति ने विनेश फोगट की अपील पर फैसला 16 अगस्त (स्थानीय समय) शाम 6 बजे तक के लिए टाल दिया है। भारतीय पहलवान ने दूसरे दिन के वजन में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक महिला फ्रीस्टाइल 50 किग्रा फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी।

ऑस्ट्रेलिया की माननीय डॉ. एनाबेले बेनेट एसी एससी एकमात्र मध्यस्थ हैं। फैसला मंगलवार को भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे घोषित किया जाना था।

आईओए ने एक बयान में कहा, "CAS तदर्थ प्रभाग के अध्यक्ष ने विनेश फोगट बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) मामले में एकमात्र मध्यस्थ डॉ. एनाबेले बेनेट को शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को शाम 6 बजे (पेरिस समय) तक के लिए विस्तार दिया है।"

आईओए के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, "सीएएस के तदर्थ प्रभाग ने विनेश फोगट बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मामले में एकमात्र मध्यस्थ माननीय डॉ. एनाबेले बेनेट को 13 अगस्त को शाम 6:00 बजे तक निर्णय देने का समय बढ़ा दिया है।"

इससे पहले, CAS के एड-हॉक डिवीजन ने कहा कि वह पहलवान फोगट के मामले पर अपना फैसला शनिवार, 10 अगस्त को शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे) घोषित करेगा।

विनेश ने 50 किग्रा स्वर्ण पदक मुकाबले से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी है और पेरिस ओलंपिक में युस्नेलिस गुज़मैन लोपेज़ के साथ साझा रजत पदक प्राप्त करने के लिए CAS के दरवाज़े खटखटाए हैं।

एकमात्र मध्यस्थ डॉ. एनाबेले बेनेट एसी एससी (ऑस्ट्रेलिया) ने सभी पक्षों - आवेदक विनेश फोगट, प्रतिवादी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ-साथ भारतीय ओलंपिक संघ को तीन घंटे से अधिक समय तक एक इच्छुक पक्ष के रूप में सुना।

पैनल ने पहले ही पक्षों को सुना था, जिन्हें सुनवाई से पहले अपने विस्तृत कानूनी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर दिया गया था और फिर मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए थे। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा यह संकेत दिया गया था कि आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा जल्द ही अपेक्षित हो सकता है, उसके बाद कारणों के साथ एक विस्तृत आदेश दिया जाएगा।

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