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सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को रखा बरकरार

8-1 के बहुमत वाले फैसले में संविधान पीठ ने कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है; न्यायमूर्ति नागरत्ना ने असहमति जताते हुए कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Thu, 25 July 2024 3:01:55

सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को रखा बरकरार

नई दिल्ली। केंद्र को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है और राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है।

इस फैसले से झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शीर्ष अदालत से केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर अब तक लगाए गए हजारों करोड़ रुपये के करों की वसूली पर फैसला करने का आग्रह किया था।

राज्यों ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि केंद्र से करों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों का कड़ा विरोध किया और मांग की कि फैसले को भविष्य में प्रभावी बनाया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 8:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा गया कि सरकार को किए गए भुगतान को केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि कानून में बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है।

सीजेआई ने कहा, "रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं आती क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक संविदात्मक प्रतिफल है। रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही कर की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं। इंडिया सीमेंट्स (1989 का फैसला) में रॉयल्टी को कर मानने वाले फैसले को खारिज कर दिया गया है"।

अन्य न्यायाधीश जो एकमत थे और सीजेआई के विचारों से सहमत थे, वे थे जस्टिस हृषिकेश रॉय, अभय एस ओका, जे बी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र सी शर्मा और ए जी मसीह। एकमात्र न्यायाधीश जो असहमत थे, वे जस्टिस बी वी नागरत्ना थीं, जिनका इस मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "मेरा मानना है कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में है। राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कोई कर या शुल्क लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। प्रविष्टि 49 खनिज युक्त भूमि से संबंधित नहीं है। मेरा मानना है कि इंडिया सीमेंट्स का निर्णय सही था।"

रॉयल्टी वह भुगतान है जो उपयोगकर्ता पक्ष बौद्धिक संपदा या अचल संपत्ति परिसंपत्ति के स्वामी को करता है। प्रविष्टि 49 के तहत, राज्यों को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि प्रविष्टि 50 राज्यों को खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा कानून द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अनुमति देता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 राज्य को खानों एवं खनिज विकास पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, "खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है और संसद के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद इस विषय के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए राज्य विधानमंडल के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए सूची 2 की प्रविष्टि 49 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत विधायी क्षमता है।

निर्णय की घोषणा के बाद, भारत संघ (यूओआई) और कई याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह एक ऐसा भावी निर्णय दे, जिसमें राज्यों को खानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार दिया जाए।

इस पर सीजेआई ने कहा कि अदालत 29 जुलाई, बुधवार को स्पष्ट करेगी कि क्या उसका फैसला पिछली तारीख से लागू होगा, जिसका मतलब है कि राज्यों को कर का भारी बकाया मिलेगा, या भविष्य में लागू होगा। राज्य चाहते हैं कि आज का फैसला पिछली तारीख से लागू हो, जबकि केंद्र चाहता है कि यह भविष्य में लागू हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च को इस विवादास्पद मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कर है, और क्या केवल केंद्र को ही ऐसी वसूली करने का अधिकार है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दायर 86 अपीलों पर विचार करते हुए आठ दिनों तक मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान में खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति केवल संसद में ही नहीं, बल्कि राज्यों को भी दी गई है और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए।

1989 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसने फैसला सुनाया था कि केंद्र एमएमडीआरए के तहत प्राथमिक प्राधिकरण है। इसने माना कि राज्य एमएमडीआरए के तहत रॉयल्टी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन खनन और खनिज विकास पर और कर नहीं लगा सकते।

"रॉयल्टी एक कर है, और रॉयल्टी पर उपकर एक रॉयल्टी कर होने के नाते, राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है," शीर्ष अदालत ने कहा था।

हालांकि, 2004 में, पश्चिम बंगाल राज्य और केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच भूमि और खनन गतिविधियों पर उपकर लगाने के एक अन्य विवाद की सुनवाई करते हुए, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि 1989 के फैसले में टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी और रॉयल्टी कोई कर नहीं थी।

इसने कहा कि "रॉयल्टी एक कर है" वाक्यांश को "रॉयल्टी पर उपकर एक कर है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और 1989 के फैसले में कहा गया था कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में 80 से अधिक याचिकाएँ दायर की गईं और चूँकि इंडिया सीमेंट्स मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ ने निपटाया था, इसलिए मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करने के लिए भेजा गया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का कर है या इंडिया सीमेंट्स मामले के फैसले में कोई त्रुटि थी।

आठ दिनों तक चली सुनवाई के दौरान जहां राज्यों ने भूमि और खनिज गतिविधियों पर कर लगाने के अपने अधिकार का बचाव किया, वहीं केंद्र, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एमएमडीआरए के आधार पर केवल संसद ही खनिजों पर कर लगा सकती है और राज्यों को खानों और खनिजों पर कोई भी कर लगाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है।

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