UP: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
By: Priyanka Maheshwari Tue, 27 Sept 2022 12:32:25
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर स्वीकृति दी है, जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने अपने आदेश में कहा है, ‘हम आवेदन में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते है।
पीठ ने न्याय मित्र वरिष्ठ वकील एडीएन राव की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा। राव ने बताया कि शीर्ष अदालत ने मई 2000 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था लेकिन लंबा समय बीतने के मद्देनजर निर्देश को दोहराना उचित है। पीठ ने राव से सहमति जताई। बता दे, ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल है।