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जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय करोल ने इसे बरकरार रखा।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Tue, 23 July 2024 10:04:27

जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों को जारी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल ने इसे बरकरार रखा।

लाइव लॉ ने कहा कि मतभेद को देखते हुए पीठ ने रजिस्ट्री को मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके।

याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने निर्णय को लागू न करने पर सहमति जताई थी। न्यायालय केंद्र सरकार के आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती और पर्यावरण में जारी करने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की बाढ़ से निपट रहा था।

लाइव लॉ ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत में ट्रांसजेनिक खाद्य फसल की खेती की योजना बनाई गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि विकास को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की रक्षा हो।

उन्होंने कहा कि न्यायालय मामले के दौरान प्रस्तुत वैज्ञानिक दस्तावेजों की कोई समीक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यायालय ऐसा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। इसलिए, न्यायालय का ध्यान इस बात पर था कि क्या जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री और भारतीय पर्यावरण में इसके विमोचन के लिए उचित रूप से मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीएम सरसों की बिक्री के लिए दी गई मंजूरी सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ थी।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "मैं यह भी मानता हूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव का पर्याप्त रूप से आकलन करने में विफलता अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। यह सार्वजनिक हित का भी उल्लंघन है।"

दूसरी ओर, बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि जीएम सरसों की बिक्री के लिए जिस तरह से मंजूरी दी गई, उसमें कोई मनमानी नहीं थी। उन्होंने कहा, "स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर मुझे जीईएसी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी भी तरह की मनमानी नजर नहीं आती। निगरानी नियमन, मंजूरी के सभी पहलू मौजूद हैं। जीईएसी और इसकी संरचना को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम में मुझे कुछ भी स्पष्ट रूप से मनमानी नजर नहीं आती। जीईएसी की संरचना के बारे में मुझे लगता है कि इस समिति का गठन यह सुनिश्चित करता है कि नौकरशाह और उनके विचार किसी भी चीज पर हावी न हों।"

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