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शंभू सीमा नाकाबंदी: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मामले को सुलझाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट किसानों के विरोध प्रदर्शन और शंभू सीमा पर नाकेबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा था।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 24 July 2024 5:27:14

शंभू सीमा नाकाबंदी: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मामले को सुलझाने के लिए...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट किसानों के विरोध प्रदर्शन और शंभू सीमा पर नाकेबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूछा, "आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अन्यथा वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके अच्छे इरादों के बावजूद, विश्वास की कमी है। वे सोचेंगे कि आप केवल अपने हित की बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। आप एक तटस्थ अंपायर क्यों नहीं भेजते?"

हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को किसानों के दिल्ली कूच से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, "लेकिन टैंकों, जेसीबी (खुदाई करने वाली मशीनों) के साथ आने से टकराव होता है। पहले, यह कृषि कानूनों के बहाने होता था।"

हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। कई किसान संगठनों द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच की घोषणा के बाद इस फरवरी में बैरिकेड्स लगाए गए थे। सीमा पार करने पर प्रदर्शनकारी किसानों और उनका रास्ता रोकने वाले सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें भी हुईं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे को कई दिनों तक बंद नहीं रखा जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह केवल हरियाणा को दिए गए हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी, हम संवेदनशील मामलों से निपटने के दौरान अप्रिय चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित हैं। कोई भी अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता। एमवी (मोटर वाहन) अधिनियम इसे प्रतिबंधित करता है।"

जब अदालत ने पूछा कि क्या उत्खनन करने वाली मशीनों और ट्रैक्टरों के सीमा पार करने पर प्रतिबंध है, तो सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, "जेसीबी को आभासी युद्ध टैंकों में बदल दिया गया है। मैं यह जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं। बख्तरबंद वाहनों की हमारे पास तस्वीरें हैं।"

पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि राजमार्ग नाकाबंदी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर है

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से संपर्क करने और उनके, हरियाणा सरकार और केंद्र के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक समिति का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने कहा कि समिति का काम "उनके विचार जानना, जानना और उन्हें बताना है कि वे कहाँ सही हैं और कहाँ गलत"।

कोर्ट ने कहा, "हम पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई नहीं चाहते हैं।"

अपने आदेश में पीठ ने लिखा, "हमने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे कुछ स्वतंत्र समिति का गठन करें जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हों जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर सकें ताकि उनकी मांगों का उचित, न्यायसंगत और सभी के हित में समाधान निकाला जा सके।"

अदालत ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर उचित निर्देश लिए जाएं और सभी पक्षों से तब तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा ताकि किसी भी तरह की झड़प को रोका जा सके।

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