पत्नी के जमीन लौटाने के कदम से 'हैरान' सिद्धारमैया, नफरत की राजनीति का शिकार बनी
By: Rajesh Bhagtani Tue, 01 Oct 2024 4:20:51
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी पत्नी बीएम पार्वती, जिन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) से प्राप्त 14 मुआवजा भूमि साइटों को वापस करने का फैसला किया, "उनके खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार" थीं।
उन्होंने कहा कि उनका "आश्चर्यजनक कदम" प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुडा 'घोटाले' मामले में उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज करने के मद्देनजर उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए था।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरे अनुसार, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। मेरी कानूनी टीम इस (ईडी की कार्रवाई) के खिलाफ लड़ेगी। मेरी पत्नी इस सब से परेशान थी और उसने जमीन वापस करने का फैसला किया। वह कोई विवाद नहीं चाहती।"
इससे पहले दिन में उन्होंने ट्वीट कर इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी, "जो मेरे चार दशक लंबे राजनीति में कभी हस्तक्षेप किए बिना अपने परिवार तक ही सीमित रहीं, मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हैं और मानसिक यातना झेल रही हैं। मुझे खेद है।"
"हालांकि, मैं अपनी पत्नी के भूखंड वापस करने के फैसले का सम्मान करता हूं।"
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पत्नी को उनके भाई से उपहार के रूप में भूखंड मिले थे, लेकिन मुडा ने उस पर अतिक्रमण कर लिया और मुआवजा मांगा।
उन्होंने आरोप लगाया, "अतिक्रमण करने के बाद, मुडा ने भूखंड बांट दिए। हमने दूसरी जगह मुआवजा मांगा। हमने उनसे विजयनगर में भूखंड देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। अब यह विवाद में बदल गया है और मेरी पत्नी राजनीतिक साजिश से प्रभावित हो रही हैं।"
सिद्धारमैया ने मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से फिर इनकार किया और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भूमि को गैर-अधिसूचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कोई लेन-देन नहीं हुआ है। कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम किया है, इसलिए मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है।"
सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, बीएम पार्वती, जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखी जाती हैं, ने मुडा को पत्र लिखकर 14 भूमि स्थलों को वापस करने के अपने फैसले की जानकारी दी। ये स्थल उन्हें प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई 3.16 एकड़ भूमि के मुआवजे के रूप में आवंटित किए गए थे।
अपने पत्र में, उन्होंने घोषणा की कि कोई भी भौतिक कब्जा सिद्धारमैया के सम्मान से अधिक नहीं हो सकता है और इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने अपने पति के लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कभी भी किसी व्यक्तिगत लाभ का पीछा नहीं किया। 27 सितंबर को मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और मामले में सिद्धारमैया, बीएम पार्वती और दो अन्य को आरोपी बनाया।
यह कार्रवाई पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के निर्देश दिए जाने के बाद की गई है।
क्या है MUDA घोटाला
MUDA मामला उन आरोपों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि मैसूर के एक महंगे इलाके में बीएम पार्वती को मुआवजा देने के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति का मूल्य प्राधिकरण द्वारा "अधिग्रहित" की गई उनकी जमीन के स्थान की तुलना में अधिक था।
इसने पार्वती को 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां प्राधिकरण ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, Muda ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। यह भी आरोप लगाया गया है कि पार्वती के पास इस 3.16 एकड़ भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था।