मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
By: Rajesh Bhagtani Tue, 30 July 2024 4:28:01
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दे दी, जिन्हें मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने मंडल को यह कहते हुए राहत दी कि मामले की सुनवाई में समय लगेगा और वह दो साल से जेल में हैं। शीर्ष अदालत ने मंडल को जांच में सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
मंडल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में चार आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और टीएमसी नेता को छोड़कर बाकी सभी जेल से बाहर हैं।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंडल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल हैं।
सीबीआई ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से मवेशियों को बांग्लादेश तक आसानी से पहुंचाने में मंडल मुख्य सूत्रधार थे। मंडल के वकील ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।