अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राज्य की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में शामिल नहीं होता, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के क-2 शाखा द्वारा शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में OTR के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया था, ताकि अभ्यर्थियों को हर बार आवेदन शुल्क न देना पड़े। लेकिन इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए कई ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन करने लगे, जिनके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी और वे परीक्षा में शामिल भी नहीं होते। इससे व्यवस्थागत बोझ बढ़ता है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है।
इसी समस्या से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जो अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में लगातार दो बार परीक्षा में गैरहाज़िर रहते हैं, उनकी आवेदन करने की सुविधा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जाएगी।
OTR दोबारा चालू कराने की शर्तें
• पहली बार अनुपस्थित रहने पर OTR दोबारा चालू कराने के लिए ₹750 का भुगतान अनिवार्य होगा।
• उसी वर्ष दोबारा दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर OTR फिर ब्लॉक हो जाएगा, जिसे एक्टिव कराने के लिए ₹1500 शुल्क देना होगा।
• यदि कोई अभ्यर्थी किसी वैध कारण से परीक्षा में नहीं बैठना चाहता, तो उसे परीक्षा तिथि से कम से कम एक माह पूर्व आयोग को सूचना देनी होगी। तभी वह अतिरिक्त शुल्क से मुक्त हो सकेगा।