रेणुकास्वामी हत्याकांड: बेंगलुरु पुलिस ने पेश की चार्जशीट, पीड़िता के DNA से मेल खाते हैं दर्शन और पवित्रा गौड़ा के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे
By: Rajesh Bhagtani Thu, 05 Sept 2024 1:36:53
बेंगलुरु। बुधवार को अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में, बेंगलुरु शहर की पुलिस ने कहा कि जून में हत्या किए गए रेणुकास्वामी को बिजली के झटके दिए गए थे और मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा और दर्शन थुगुदीपा के कपड़ों और चप्पलों पर खून के धब्बे पीड़ित के डीएनए से मेल खाते हैं।
11 जून को चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में दर्शन थुगुदीपा, एक कन्नड़ फिल्म स्टार, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच के अनुसार, रेणुकास्वामी की हत्या कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भद्दे कमेंट भेजने के कारण की गई थी।
दर्शन और पवित्रा गौड़ा के अलावा, आरोपपत्र में नामित अन्य लोग हैं— पवन के, 29, राघवेंद्र, 43; नंदीश, 28; जगदीश, 36; अनुकुमार, 25; रविशंकर, 32; धनराज डी, 27; विनय वी, 38; नागराजू, 41; लक्ष्मण, 54; दीपक, 39; प्रदोष, 40; कार्तिक, 27; केशवमूर्ति, 27; और निखिल नायक, 21. अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस ने एक गवाह को धमकी देने के लिए एक गैर-संज्ञेय मामला भी दर्ज किया है।
अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि टीम ने सभी कोणों से मामले की जांच की है, और हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से कुछ रिपोर्ट लंबित हैं। दयानंद ने कहा, "यह एक वाटरटाइट चार्जशीट है और बेंगलुरु में सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीएफएसएल को भेजे गए थे और पूरी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।"
3,991 पन्नों की आठ खंडों वाली चार्जशीट में बेंगलुरु पुलिस ने 97 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 (स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करना) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए 27 लोगों के बयान, तीन चश्मदीद गवाह, 8 फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की रिपोर्ट, 59 पंच और आठ सरकारी अधिकारी (तहसीलदार, डॉक्टर, आरटीओ अधिकारी और इंजीनियर) शामिल हैं। साक्ष्य सूची में 56 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
बेंगलुरू पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां मिलने के बाद, 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत मामले को सत्र अदालत को सौंप देगी।
जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार्जशीट में उन्होंने रेणुकास्वामी को मौत से पहले झटके देने के लिए मेगर डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल मशीन जिसका इस्तेमाल इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, के इस्तेमाल का उल्लेख किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि रेणुकास्वामी की मौत कई कुंद चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेणुकास्वामी को 39 चोटें आईं - जिसमें छाती की हड्डियाँ टूटना, सिर पर गहरी चोट लगना और अंडकोष का क्षतिग्रस्त होना शामिल है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा के घर से जब्त किए गए कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जो रेणुकास्वामी के डीएनए से मेल खाते थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे उस समय घटनास्थल पर थे, जब उनकी हत्या की गई थी। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यह भी पाया कि पवित्रा गौड़ा की चप्पल पर रेणुकास्वामी के खून के धब्बे थे।