रान्या राव की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By: Kratika Maheshwari Fri, 14 Mar 2025 11:20:06

रान्या राव की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

आर्थिक अपराधों से जुड़ी विशेष अदालत ने शुक्रवार को कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोना तस्करी के इस मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू को जांच जारी रहने तक 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या फिलहाल परप्पाना अग्रहारा जेल में बंद हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की थीं। इसके बाद, अधिकारियों ने उनके घर से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए।

पूछताछ के दौरान, जांच एजेंसी को पता चला कि इस तस्करी में तरुण राजू भी शामिल था, जो भारत के भीतर सोने के परिवहन और वितरण का समन्वय कर रहा था। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यूट्यूब से सीखा तस्करी का तरीका


अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उसने एयरपोर्ट के बाथरूम में सोने की छड़ें अपने शरीर से चिपका ली थीं। उसने यह भी बताया कि यह तरीका उसने यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था। रान्या ने स्वीकार किया कि यह पहली बार था जब उसने दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी की। उसने दावा किया कि इससे पहले उसने कभी दुबई से सोना नहीं खरीदा था।

केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

सोने की तस्करी के इस मामले में रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान, उसके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें बरामद की गईं। रान्या दुबई से बेंगलुरु लौटी थी, जहां उसे एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में अभी भी जांच जारी है, और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) रान्या के फोन और लैपटॉप डेटा के जरिए तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है।

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