राजस्थान में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत, हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार

By: Pinki Mon, 31 May 2021 10:36:19

राजस्थान में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत, हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार

राजस्थान में कोरोना के नए मरीजों के आंकड़ो में अब कमी आ रही है ऐसे में राज्य में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलों के अंदर निजी वाहनों से सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक आ जा सकेंगे। 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में पांच दिन आने जाने की अनुमति होगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे।

कल से 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहेगी। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमति होगी। व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। राज्य में 10 जून के बाद रोडवेज/निजी बसों का संचालन होगा, इसके लिए प्रथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

- राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर संचालित ढाबों की अनुमति होगी।
- वाहन रिपेयर की दुकानों की भी अनुमति होगी।
- इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण की रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति होगी।
- मंगलवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकान खोलने की अनुमति होगी।- शादी समाराेहों पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल काॅलेज बंद रहेंगे।
- खुले बाजारों का ही सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति है, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10% से कम होगी या ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60% से कम होगा।
- प्रोसेड फूड/ मिठाई व मिष्ठान/ बेकरी/रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेंट इत्यादि द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक रहेगी।

तीन श्रेणियों में बांटा
पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत, जिले को तीन श्रेणियों में ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं वह ग्रीन श्रेणी में हैं। 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो श्रेणी और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो और 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। एक्टिव केस की संख्या 10,000 आने तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अन्य दिनों में 12:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

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