ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देकर पुलिस और दोस्तों ने किशोर से वसूले 5 लाख रुपये

By: Rajesh Bhagtani Fri, 16 Feb 2024 2:11:28

ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देकर पुलिस और दोस्तों ने किशोर से वसूले 5 लाख रुपये

पुणे। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में एक 19 वर्षीय छात्र को झूठे ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देकर कथित तौर पर 4.98 लाख रुपये वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छात्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने दो पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर सिम्बायोसिस कॉलेज के 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण की साजिश रची और उसे झूठे ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे 4.98 लाख रुपये वसूल लिए।

मामले की प्राथमिकी गुरुवार को देहु रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीड़ित वैभवसिंह चौहान झारखंड का मूल निवासी है, जो वर्तमान में किवाले में सिम्बायोसिस कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में रहता है।

आरोपियों की पहचान अनिल चौधरी, अमन शेख, हुसैन डांगे, मोहम्मद अहमर मिर्जा, शंकर गोर्डे, मुन्ना स्वामी, सब-इंस्पेक्टर हेमंत गायकवाड़ और कांस्टेबल सचिन शेजवाल के रूप में हुई है।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा), 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 384 (जबरन वसूली) और 385 (व्यक्ति को चोट के डर में डालना) के तहत दो पुलिसकर्मियों सहित आठ लोगों को नामित किया है।

पुलिस ने कहा कि दो पुलिसकर्मियों के अलावा, मामले के अन्य आरोपियों में पीड़ित के कॉलेज के साथी और उनके "आम" दोस्त शामिल हैं।

एफआईआर के अनुसार, कथित अपराध 10 फरवरी को दोपहर 12.15 बजे से 11 फरवरी को शाम 6 बजे के बीच हुआ। पुलिस ने कहा कि आरोपी शुरू में चौहान को सिम्बायोसिस कॉलेज के पास एक कैफे से किवाले में मायास लाउंज में ले आए। वे उसे जबरन गणहुजे स्टेडियम क्षेत्र और फिर देहु रोड पुलिस स्टेशन ले गए।

पुलिस उपायुक्त (जोन II) बापू बांगड ने कहा, “आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित की जेब में मारिजुआना जैसे पदार्थ का एक पैकेट रखा था, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। इसके अलावा, आरोपी ने उसे अवैध रूप से मारिजुआना रखने के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे पैसे वसूले।''

एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी ने चौहान से 20 लाख रुपये की मांग की। बाद में उन्होंने उसे "Google पे और नेट बैंकिंग" के माध्यम से अपने बैंक खाते से 4.98 लाख रुपये अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कहा कि कुछ आरोपियों को उनके बैंक खातों में जबरन वसूली की रकम मिली।

चौहान ने एफआईआर में कहा कि आरोपियों ने उन्हें 11 फरवरी की शाम को जाने दिया। उन्होंने 12 फरवरी को तालेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सहायक पुलिस निरीक्षक वसंत देवकाते ने कहा जांच शुरू की गई और उनका शिकायत आवेदन 14 फरवरी को देहु रोड पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। आगे की जांच के लिए क्योंकि अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ था।”

चार आरोपियों - यमुनानगर, वाकड के अनिल रमेश चौधरी (19), गहुंजे के हुसैन इलियास डांगे (19), अकुर्डी के मोहम्मद मिर्जा (19), किवले के शंकर गोर्डे (34) को गिरफ्तार किया गया है।

चार अन्य - अमन शेख, मुन्ना स्वामी, पुलिस नायक हेमंत गायकवाड़ और कांस्टेबल सचिन शेजल, दोनों देहु रोड पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए हैं – फरार हैं।

मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस आयुक्त मुगुतलाल पाटिल ने कहा, ''चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।'

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