चुनावी बॉन्ड योजना की न्यायालय की निगरानी में SIT जांच के लिए जनहित याचिका 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध: सुप्रीम कोर्ट
By: Rajesh Bhagtani Fri, 19 July 2024 6:39:32
नई दिल्ली।: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनावी बांड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और कहा कि दो गैर सरकारी संगठनों, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की जनहित याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
पीठ ने कहा कि इसी प्रकार की एक याचिका, जिसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था, पर भी 22 जुलाई को पिछली जनहित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। दोनों गैर सरकारी संगठनों की पिछली जनहित याचिका में राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच "स्पष्ट लेन-देन" का आरोप लगाया गया है।
चुनावी बॉन्ड योजना को "घोटाला" करार देते हुए, याचिका में अधिकारियों को "शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों के वित्तपोषण के स्रोत की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों को दान दिया है, जैसा कि चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है।
याचिका में अधिकारियों से कंपनियों द्वारा "क्विड प्रो क्वो व्यवस्था के तहत दान किए गए धन को वसूलने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जहां ये अपराध की आय पाए जाते हैं"।
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, इस योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ डेटा साझा किया था, जिसने बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया।
चुनावी बांड योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया
था, को राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत
राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया
था।
याचिका में कहा गया है, "चुनावी बॉन्ड घोटाले में 2जी घोटाले
या कोयला घोटाले के विपरीत धन का लेन-देन हुआ है, जहां स्पेक्ट्रम और कोयला
खनन पट्टों का आवंटन मनमाने ढंग से किया गया था, लेकिन धन के लेन-देन का
कोई सबूत नहीं था।
फिर भी इस अदालत ने उन दोनों मामलों में अदालत
की निगरानी में जांच का आदेश दिया, विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की
और उन मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाईं।"
इसमें दावा
किया गया है कि इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आने वाली कई फर्मों
ने जांच के परिणाम को संभावित रूप से प्रभावित करने के लिए सत्तारूढ़
पार्टी को बड़ी रकम दान की है।