संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं: जगदीप धनखड़

By: Rajesh Bhagtani Fri, 16 Aug 2024 10:12:40

संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं: जगदीप धनखड़

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।

यह राहुल गांधी द्वारा हिंडनबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के बाद भारत के शेयर बाजार की अखंडता के बारे में चिंता जताए जाने के बाद आया है। उन्होंने सवाल किया कि भारत के बाजार नियामक प्रमुख माधबी पुरी बुच ने "विस्फोटक" खुलासों के मद्देनजर इस्तीफा क्यों नहीं दिया।

हिंडेनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें बुच को निशाना बनाया गया था, का सेबी प्रमुख और अडानी समूह ने खंडन किया।

शुक्रवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे इस कथानक को लेकर "बेहद चिंतित" हैं, जिसका उद्देश्य, उनके अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना है।

धनखड़ ने कहा, "मैं तब बेहद चिंतित हो गया जब पिछले सप्ताह ही एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने एक सुप्रचारित मीडिया अभियान में घोषणा की कि वह सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से कथानक को हवा देने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग करे।"

उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे उन ताकतों को बेअसर करें जो देश की भलाई के बजाय पक्षपात और स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं को समान रूप से उन ताकतों का मुकाबला करना चाहिए और उन्हें बेअसर करना चाहिए जो हमारे देश के हित से ऊपर पक्षपात या स्वार्थ को रखते हैं। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। ऐसा होता है; यह हमारे उत्थान की कीमत पर होता है।"

इससे पहले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए, राहुल गांधी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

राहुल गांधी का हवाला दिए बिना, धनखड़ ने छात्रों से कहा कि वे अपने आस-पास देखें और पता करें कि क्या अन्य देशों में शीर्ष अदालतें कभी "स्वतः संज्ञान" का उपयोग करती हैं।

उन्होंने कहा, "किसी संस्था का अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया जाता है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र तय होता है। दुनिया भर में देखें; अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य प्रारूपों को देखें। क्या एक बार भी स्वतः संज्ञान लिया गया है? क्या संविधान में दिए गए प्रावधान से परे कोई उपाय बनाया गया है? संविधान मूल अधिकार क्षेत्र और अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यह समीक्षा भी प्रदान करता है। लेकिन हमारे पास इसका इलाज है! यदि आप इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि यह कौन करेगा। इस बारे में सोचें।"

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