जोधपुर : अब नहीं चल सकेगी 15 साल पुरानी डीजल की गाडियां, करवाना होगा 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन
By: Ankur Fri, 19 Mar 2021 08:40:07
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिंपल बैच नई दिल्ली के वर्ष 2018 में दिए एक निर्णय के अनुसार शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। इसकी पालना में जिला कलेक्टर ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नगर निगम उत्तर व दक्षिण की सीमाओं के भीतर 15 साल से पुराने डीजल चलित ऑटो, टैम्पों, सिटी बसों के साथ व्यावसायिक वाहनों के संचालन को प्रतिंबधित करने के लिए गत 26 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। अब 15 साल से पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों का नगरीय सीमा नगर निगम उत्तर व दक्षिण में संचालन नहीं होगा। इन वाहनों को नगरीय सीमा से दूर अन्य जिलों व तहसीलों में संचालन के लिए 31 मार्च तक जिला परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर इन वाहनों की परमिट व आरसी को निरस्त करके सीज किया जाएगा। परिवहन विभाग ने अब तक 380 व्यावसायिक वाहनों का फेज आउट कर दिया है। शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए 15 साल से पुराने ऑटो रिक्शा, मिनी बसें, ट्रक व बस के साथ ही डीजल के अन्य वाहनों का संचालन बंद किया जा रहा है। 31 मार्च से वाहन स्वामी इनका दूसरी जगह संचालन के लिए परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले वाहनों की आरसी 31 मार्च के बाद निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा।
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