दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद आने जाने पर अभी भी रहेगी पाबंदी, बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया ये फैसला
By: Pinki Sun, 31 May 2020 11:22:23
देश की राजधानी दिल्ली (Coronavirus in Delhi) में कोरोना लोगों को संक्रमित करने के नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,295 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में सामने आने वाली अब तक की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,844 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद आने जाने पर पाबंदी पहले की जैसे बनी रहेगी। रविवार को गौतमबुद्ध नगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सौपी है जिसमें कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर में पिछले 20 दिनों में जितने भी कोरोना के संक्रमण के मामले आए है उसमें 42% केस दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसे देखते हुए नोएडा प्रशासन ने तय किया है कि नोएडा-दिल्ली बॉर्डर की स्थिति जैसे पहले थी, उसी तरह बनी रहेगी।
इसी के साथ गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दिल्ली-गाजियाबाद के बीच आवागमन पूर्व की भांति ही नियंत्रित रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी सोसायटी में कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है तो संबंधित टावर ही सील किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों जैसे कि पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
बता दे, नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार से दफ्तर खुल रहे हैं। इसे देखते हुए जगह-जगह जाम लगने की आशंका काफी ज्यादा रहेगी।
यूपी सरकार की गाइडलाइन
बता दे, उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में...
- 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन
- 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट
-एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था
-यूपी में 3 पाली मे खुलेंगे दफ्तर। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी
-कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल
-यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे
-यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश
-बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली
-बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे
-बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक
-सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे
-सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा
-टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली
-फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी
-रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली
-बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा
-बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा
-शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें
-दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली
-पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे
-खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी
-सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100% कर्मचारी बुलाये जाएंगे
-शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी
-मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता
-अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा
-कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते
-वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है