1984 दंगा मामले में आरोपों के खिलाफ जगदीश टाइटलर की याचिका नवंबर तक टली

By: Shilpa Wed, 02 Oct 2024 11:45:37

1984 दंगा मामले में आरोपों के खिलाफ जगदीश टाइटलर की याचिका नवंबर तक टली

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी।

याचिका में 1984 के मामले में हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने के दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

अगस्त में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पुल बंगश इलाके में सिखों की हत्या से संबंधित 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगा और उकसावे सहित कई आरोपों पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। मंगलवार को टाइटलर के वकील ने मामले में आदेश और गवाहों के बयानों के बारे में उच्च न्यायालय को बताया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टाइटलर ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह "जासूसी" का शिकार है और दलील दी कि उसके खिलाफ आरोप तय करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, अवैध और विवेकहीन था।

उन्होंने याचिका में कहा, "आक्षेपित आदेश के माध्यम से, ट्रायल कोर्ट ने आरोप के बिंदु पर कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए हैं।"

इसके बाद, अदालत ने बताया कि कुछ बयान रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर लाने के लिए मामले को 29 नवंबर के लिए फिर से अधिसूचित किया।

ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट को सूचित कर सकता है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई।

31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे।

पिछले साल अगस्त में सत्र न्यायालय ने इस मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com