हाईकोर्ट ने खारिज किया अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी से जुड़ा ड्रग मामला, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी CCB

By: Rajesh Bhagtani Thu, 13 Mar 2025 1:02:19

हाईकोर्ट ने खारिज किया अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी से जुड़ा ड्रग मामला, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी CCB

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और प्रशांत रांका के खिलाफ ड्रग मामले को खारिज कर दिया है, जो बेंगलुरु के कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उन पर पार्टियों का आयोजन करने, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों को नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने और वित्तीय लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि सह-आरोपी व्यक्तियों के बयानों के अलावा, जांच अधिकारी याचिकाकर्ताओं को नशीली दवाओं से प्रेरित पार्टियों के आयोजन या नशीले पदार्थ बेचने से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग होगा, जिसके कारण मामला खारिज कर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 4 सितंबर, 2020 का है, जब केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) के सहायक पुलिस आयुक्त (ACB) के.सी. गौतम ने रागिनी द्विवेदी, प्रशांत रांका और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु में हाई-प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। व्यापक जांच के बाद, पुलिस ने 8 जून, 2021 को एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने जुलाई 2020 में पार्टियों में नशीले पदार्थ वितरित किए थे।

इससे पहले, इन आरोपों को चुनौती देते हुए अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और प्रशांत रांका ने कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में सीसीबी द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिस पर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

सीसीबी का अगला कदम

उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार, गृह और कानून विभागों से मंजूरी मिलने के बाद, सीसीबी के अधिकारी आज या कल अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2025 lifeberrys.com