जयपुर। जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करके कहा है कि स्कूलों के पास बीड़ी, गुटका और अन्य नशीली वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाए। उन्हें स्कूलों के इन वस्तुओं की बिक्री न करने के लिए पाबन्द किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने यह आदेश जिला कलेक्टर के निर्देश पर जारी किए हैं।
इन आदेशों के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और संस्था प्रधानों को विपरीत स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की चेतावनी भी दी है।
नशीली वस्तुएं स्कूलों के छात्रों की पहुंच से दूर रखने और छात्रों में बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों के उपयोग की प्रवृत्ति न बनने देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। इस संबंध में माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि अगर विद्यालय के परिसर से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों और अन्य नशीली वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंचाई जाए, ताकि यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी जा सके।
आदेश को गंभीरता से लेने की चेतावनी
यदि संस्था प्रधानों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने यह कदम नहीं उठाया और मेडिकल विभाग या पुलिस प्रशासन ने ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की, तो संस्था प्रधानों को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारियों और संस्था प्रधानों को आदेश को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिला कलेक्टर को रिपोर्ट दी जा सके। ज्ञातव्य है कि इस कार्य की निगरानी जिला कलेक्टर खुद कर रहे हैं, इसलिए, सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संस्था प्रधानों को इस आदेश को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी गई है। लापरवाही बरतने पर विपरीत स्थिति के लिए संस्था प्रधान ही जिम्मेदार होंगे।