अश्लील वीडियो मामला: कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा
By: Rajesh Bhagtani Mon, 10 June 2024 5:51:28
बेंगलुरू। बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में से पहले मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 24 जून तक बेंगलुरू केंद्रीय कारागार में रखा जाएगा।
इससे पहले सोमवार को कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रज्वल रेवन्ना को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। एसआईटी ने तीन मामलों में से पहले मामले में आगे की हिरासत की मांग नहीं की।
एसआईटी बाद में पूर्व सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में हिरासत की मांग कर सकती है। प्रज्वल रेवन्ना ने दो अन्य मामलों में अग्रिम जमानत मांगी है और इस मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत कर रही है।
एसआईटी ने 31 मई को जर्मनी से आने के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना को छह दिनों के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस रिमांड को चार दिन बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया था। शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी द्वारा महाजर (अपराध स्थल मानचित्रण) के लिए हसन जिले में ले जाया गया।
पिछले शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना, जिस पर अपने बेटे
द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने वाली महिला का अपहरण करने का आरोप
है, को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। बाद में, वह जांच
अधिकारियों के सामने पेश हुईं और उनसे मामले के संबंध में पूछताछ की गई।
बलात्कार
पीड़िता अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता और जेडी(एस) विधायक एच
डी रेवन्ना की जमानत के खिलाफ एसआईटी का मामला भी 14 जून तक के लिए स्थगित
कर दिया गया है, जबकि एच डी रेवन्ना की उनके खिलाफ मामला रद्द करने की
याचिका पर 21 जून को सुनवाई होगी।
पिछले शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना, जिस पर अपने बेटे द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने वाली महिला का अपहरण करने का आरोप है, को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। बाद में, वह जांच अधिकारियों के सामने पेश हुईं और उनसे मामले के संबंध में पूछताछ की गई।
बलात्कार पीड़िता अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता और जेडी(एस) विधायक एच डी रेवन्ना की जमानत के खिलाफ एसआईटी का मामला भी 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि एच डी रेवन्ना की उनके खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका पर 21 जून को सुनवाई होगी।