Delhi News: 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' नाम हटाएगी केजरीवाल सरकार, कहा - हमें नहीं चाहिए कोई क्रेडिट

By: Pinki Sat, 20 Mar 2021 4:49:06

Delhi News: 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' नाम हटाएगी केजरीवाल सरकार, कहा - हमें नहीं चाहिए कोई क्रेडिट

केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन) पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया। अब सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि केंद्र को 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' के नाम पर आपत्ति थी। सरकार ने फैसला किया है कि अब इस नाम को योजना से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस महीने की 25 मार्च से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना शुरू होने जा रही थी। 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' के तहत सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है।अभी तक राशन की दुकानों से राशन मिलता था।

'लोगों को लाइनों में न लगना पड़े, इसलिए लाई थी योजना'

अरविंद केजरीवाल ने कहा- 'कुछ वर्ष पहले हमने य ह समाधान निकाला कि अगर हम बोरी में पैक करके लोगों का जितना राशन बनता है उतना सीधे उनके घर पहुंचा देते हैं तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उसी मकसद से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना लाई गई थी। 25 मार्च से इस योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन कल दोपहर केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी।'

केजरीवाल ने आगे कहा, 'इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम यह योजना अपना नाम चमकाने या क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करके कहा कि इस योजना का नाम हटा दो, अब इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था और दुकानों के जरिए बांटा जाता था, अब यह घर-घर पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस निर्णय के बाद केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई होंगी और अब वे इस पर रोक नहीं लगाएंगे।'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सोमवार को हम इस मसले पर कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं। कैबिनेट में पूरा प्रस्ताव रखकर हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस मसले पर हमें केंद्र का पूरा सहयोग मिलेगा'।

शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली की खाद्य एवं अपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर इस योजना के लागू करने पर रोक लगाई थी। चिट्ठी में कहा गया था कि राशन बांटना नेशनल फ़ूड सिक्युरिटी के तहत केंद्र का काम है जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। केंद्र ने कहा है कि NFSA के तहत सब्सिडी वाला अनाज किसी भी राज्य-विशेष की योजना के लिए नए नाम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com