दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया
By: Rajesh Bhagtani Tue, 04 Feb 2025 7:38:31
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर मानहानि का आरोप लगाया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में "मानहानि का कोई तत्व" नहीं है।
चंद्रशेखर ने थरूर पर मानहानि का आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठी और अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा नेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी थी। चंद्रशेखर ने कहा कि थरूर ने अपनी प्रतिष्ठा को कम करने और पिछले आम चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के इरादे से आरोप लगाए, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि बयान झूठे थे।
उनकी शिकायत में कहा गया है, "प्रस्तावित आरोपी के इशारे पर विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार प्रकाशित किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को अंततः 2024 का लोकसभा चुनाव हारना पड़ा।"
अदालत ने 21 सितंबर, 2024 को शिकायत का संज्ञान लिया।
इसी से जुड़े घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को थरूर को मानहानि के मुकदमे में तलब किया, जिसमें चंद्रशेखर ने प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल तय की। अदालत ने कहा, "शिकायत को मुकदमे के रूप में पंजीकृत किया जाए। प्रतिवादी (थरूर) को समन जारी किया जाए। 28 अप्रैल को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"