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अजमेर दरगाह शरीफ विवाद: आज होगी सेशन कोर्ट में सुनवाई, परिवादी ने सुरक्षा के लिए लगाई याचिका

दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर कोर्ट में याचिका पेश करने वाले परिवादी विष्णु गुप्ता ने गुरुवार को सेशन कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा की मांग की है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Fri, 24 Jan 2025 12:20:38

अजमेर दरगाह शरीफ विवाद: आज होगी सेशन कोर्ट में सुनवाई, परिवादी ने सुरक्षा के लिए लगाई याचिका

अजमेर। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर कोर्ट में याचिका पेश करने वाले परिवादी विष्णु गुप्ता ने गुरुवार को सेशन कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा की मांग की है। गुप्ता की मांग है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान केवल प्रकरण से संबंधित लोग ही उपस्थित रहें, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। गुप्ता ने यह भी कहा कि याचिका दायर करने के बाद से उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं।

परिवादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि 24 जनवरी को प्रकरण की सुनवाई है। गुप्ता ने यह भी कहा कि कोर्ट में प्रतिवादी बनने की अर्जियों और प्रकरण को खारिज करने के लिए दायर की गई अर्जियों का वह कल कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। गुप्ता, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि प्रतिवादी बनने के लिए कोर्ट में जितनी भी अर्जियां दायर की गई हैं, उनका वह विरोध कर रहे हैं और इन अर्जियों को खारिज करने की मांग कोर्ट में करेंगे।

गुप्ता ने बताया कि प्रतिवादी बनने के लिए दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबेद्दीन और एक खादिम ने भी अर्जी दी है। इन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज होने का दावा किया है। इसलिए गुप्ता ने कहा कि उनका जवाब भी तैयार कर लिया गया है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वंशावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का आदेश है, जिसे वह कोर्ट के समक्ष रखेंगे।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991


गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दरगाह एक्ट के अंतर्गत आती है और दरगाह एक्ट समाप्त करने के लिए दरगाह के खादिमों की संस्था सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया कि खादिमों का दरगाह से कोई लेना-देना नहीं है।

गुप्ता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह साफ हो गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज का कोई वंश नहीं था, क्योंकि वह सूफी संत थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। गुप्ता ने कहा कि दरगाह और कब्रिस्तान पर प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह साफ कहा गया है कि दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है।

सुरक्षा के संदर्भ में गुप्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें फोन पर कई जान से मारने की धमकियां मिली थीं, जिसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुप्ता ने कोर्ट से यह अपील की है कि सुनवाई के दौरान केवल प्रकरण से संबंधित लोग ही कोर्ट परिसर में प्रवेश करें, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गुप्ता को उम्मीद है कि सेशन कोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से उचित निर्णय करेगा और 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान उचित सुरक्षा-व्यवस्था की जाएगी।

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